अजमेर.अजमेर पोक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या एक ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही आरोपी को 29 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया है. मामला सरवाड़ थाना क्षेत्र में 19 मई 2022 का है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने सरवाड़ थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी. इसके बाद काफी तलाश करने पर उन्हें पता चला कि राजू लाल नाम का युवक बहला फुसलाकर 14 वर्षीय उनकी बेटी को ले गया है. पुलिस ने पिता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया और लड़की की तलाश के लिए टीम गठित की. 23 मई 2022 को भीलवाड़ा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में ग्राम राज्यास से पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया.
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पीड़िता के 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर प्रकरण का अनुसंधान थाना अधिकारी की ओर से शुरू किया गया. मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए देने के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं. अपने फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि देश में नाबालिग किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसीलिए अभियुक्त को दंडित करना न्याय उचित है.
बहन से मिलाने का बहना बनाकर ले गया थाः विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि वह दसवीं कक्षा पास है. दिसंबर 2021 में गांव में शादी थी, जिसमें राजू लाल आया था. वह भी उस शादी में गई थी. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने 19 मई 2022 को पीड़िता को फोन करके उसकी बहन के सरवाड़ आने की बात कही. साथ ही बहन से मिलाने की बात कही. आरोपी ने पीड़िता को बस स्टैंड पर बुलाया. पीड़िता के बस स्टैंड पहुंचने पर आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर सरवाड़ ले गया. इसके बाद उसने बहन के केकड़ी आने और फिर परौली आने का झांसा दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि शाम 5 बजे आरोपी उसे अपनी बुआ के घर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.