गोंडा : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह सिंह के खिलाफ धारा 354, 354D और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. जबकि उन्हें 6वें मामले में बरी कर दिया गया है.
सांसद ने मीडिया में रखा पक्ष :कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह से मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायलय ने चार्ज फ्रेम किया है. चार्जशीट लगी थी, मैंने प्रोटेस्ट किया था. कोर्ट ने नहीं माना, मैं न्यायपालिका के आदेश का स्वागत करता हूं. अब मेरे लिए आप्शन खुले हैं. इस प्रकरण को फेस किया जाएगा.
बता दें कि महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुई दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को धारा 354, 354- ए, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद पर आरोप तय हो गया है. इन आरोपों में यौन शोषण का आरोप गैर जमानती है, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.