दुर्ग :जिले में संचालित सभी स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव के लिए एडवायजरी जारी हुई है. नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं एसडीएआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर से एडवाइजरी जारी हुई है. जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जानिए क्या हैं पटाखा दुकान के नियम :जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड से बना होना चाहिए. पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने ना बनाई जाए. पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्ती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए. विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए. प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए. जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह खुद बंद हो जाए.
दुकानें ऐसी जगह पर हो जहां ट्रांसफार्मर ना हो.उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन ना गुजरती हो. प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है). दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए. पटाखा दुकानों के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होनी चाहिए. अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए. अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त होना चाहिए- नागेंद्र कुमार सिंह, जिला अग्निशमन अधिकारी