नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार कोर्ट में मौजूद थे. आरोपियों की ओर से पेश वकील एसपी कौशल और रवि द्राल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.