नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अगली सुनवाई 18 मई को करने का आदेश दिया. इस मामले के दो दोषियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल ने अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर किया.
प्रकाश जारवाल ने अपनी संपत्ति संबंधी हलफनामा दायर करने को कहा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. इस मामले में खुदकुशी करने वाले डॉक्टर की पत्नी ब्रह्मवती देवी ने भी परिवार को मुआवजा तय करने में कोर्ट की मदद करने की अनुमति देने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की. इस पर कोर्ट ने इस याचिका पर भी 18 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.