राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रेनी एसआई के वेतन रोकने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश - एसआई भर्ती 2021

एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों का वेतन रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है.

एसआई भर्ती 2021
हाईकोर्ट जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 15, 2025, 8:49 PM IST

जयपुर: एसआई भर्ती-2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को फील्ड से वापस बुलाने के बाद अब मामले के याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट जयपुर में प्रार्थना पत्र पेश कर उनका वेतन रोकने की गुहार की है. याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र पर अदालत 22 जनवरी को सुनवाई करेगी.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग से वापस बुला लिया है. इन्हें बिना ड्यूटी के जिला व बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं दूसरी ओर इन्हें 26,500 रुपए मासिक का भुगतान किया जा रहा है.

पढ़ें: एसआई भर्ती-2021 : कोर्ट के आदेश के बाद PHQ ने लगाई ट्रेनी SI के प्रशिक्षण पर रोक

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि पुलिस मुख्यालय ने अदालती आदेश को देखते हुए इन अधिकारियों की फील्ड ट्रेनिंग रोकी है, लेकिन अब तक इनका वेतन रोकने के निर्देश नहीं दिए गए हैं. इनके नियुक्ति आदेश में ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 26,500 रुपए मासिक देने की बात कही गई थी, जबकि यह स्थापित कानून है कि बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता. ऐसे में नो-वर्क, नो-पे के सिद्धांत को लागू किया जाए. प्रार्थना पत्र में गुहार की गई है कि अदालत की ओर से पूर्व में दिए आदेश को स्पष्ट किया जाए कि यदि इन अधिकारियों को किसी भी तरह का वेतन या मानदेय दिया गया तो उसे अदालती आदेश की अवमानना माना जाएगा.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत सुनवाई पर हाईकोर्ट को अवगत कराया था कि फिलहाल मामले में कार्रवाई चल रही है. ऐसे में अभी भर्ती को रद्द करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता. इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि भर्ती रद्द करने को लेकर दी गई राय को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है. वहीं अदालत ने केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details