शिमला:चमियाणा अस्पताल में अब सोमवार से ओपीडी शुरू होगी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाणा अस्पताल में 6 ओपीडी शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन को सरकार से भी आदेश मिल गए है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकार से आदेश मिल गए है. सोमवार से चमियाणा में ओपीडी को शुरू कर दिया जाएगा. पहले चमियाणा अस्पताल में दस ओपीडी चल रही थी, लेकिन अभी सिर्फ 6 ओपीडी शुरू करने के आदेश है.
हाईकोर्ट की आदेशों के बाद से चमियाणा अस्पताल में ओपीडी को बंद किया गया था. चमियाणा अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा सही प्रकार से नहीं थी. यहां पर पहुंचने में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने यहां पर ओपीडी बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ दिन पहले मुख्य न्यायाधीश ने चमियाणा अस्पताल का दौरा किया था और इसके बाद अब चमियाणा अस्पताल में 6 ओपीडी शुरू करने के आदेश दिए हैं.
इन विभागों की शुरू होगी ओपीडी
चमियाणा अस्पताल में अभी शुरुआत में यूरोलोजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी शिफ्ट किया जाना है. इन विभागों की सिर्फ ओपीडी चमियाणा अस्पताल में चलेगी. इसके अलावा आपातकालीन व वार्ड सुविधा मरीजों को आईजीएमसी अस्पताल में ही प्रदान होगी.
चमियाणा अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा, "23 दिसंबर यानी सोमवार से चमियाणा अस्पताल में ओपीडी शुरू हो जाएगी. सरकार की ओर से लिखित निर्देश आ गए हैं. 6 विभागों की ओपीडी शिफ्ट होगी. इसमें यूरोलोजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी शिफ्ट किया जाना है. इस बाबत अस्पताल प्रबंधन को शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति मिली थी, जिसके बाद प्रबंधन इस विषय में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी को सूचना दे दी थी. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रबंधन ने 6 विभागों की ओपीडी सेवाएं शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है".
अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुधीर शर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की प्रति मिलने व सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रबधंन ने यह फैसला किया है कि सोमवार से 6 विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएगी.
अगस्त माह में शिफ्ट की थी 8 विभागों की सेवाएं
वहीं, आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने बीते 12 अगस्त से 8 विभागों की OPD सेवाएं शिफ्ट करने का निर्णय लिया था, लेकिन अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण हाईकोर्ट ने उन सेवाओं को वहां चलाने पर रोक लगा दी थी और सरकार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे. सरकार व विभाग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद बीते दिनों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाणा का दौरा किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में बीते 18 दिसंबर को ओपीडी सेवाएं चलाने के आदेश दिए थे.
ये भी पढ़ें:जानिए, डेढ़ साल में सुखविंदर सरकार ने कितने युवाओं को दी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में मिला इतना रोजगार