उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

भाई की हत्या की धमकी देकर किया था अपहरण, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

court news : विशेष पॉक्सो अदालत ने 58 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड.

कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने सुनाई सजा (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 13, 2024, 9:43 PM IST

फिरोजाबाद : जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी लगभग ढाई साल पहले पीड़िता के भाई की हत्या की धमकी देकर किशोरी को अपने साथ ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला उत्तर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. उत्तर थाना क्षेत्र के टापा पेंठ का रहने वाला अंकित उर्फ आकाश आठ मई 2022 को एक नाबालिग किशोरी को उसके भाई की हत्या की धमकी देकर घर से बुलाकर अपने साथ हाथरस ले गया था, जहां आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली उत्तर में एफआईआर दर्ज कराई. बाद में पुलिस ने किशोरी को हाथरस से बरामद भी कर लिया.

पीड़िता के कोर्ट में बयान हुए, साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. इस दौरान पुलिस ने कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए. पुलिस ने अंकित की गिरफ्तारी की और विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई.

विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि इस केस में कई साक्ष्य और गवाह पुलिस की तरफ से पेश किए गए. न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. कोर्ट ने अंकित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 58 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी.

यह भी पढ़ें : नाबालिग से दुराचार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

यह भी पढ़ें : दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

ABOUT THE AUTHOR

...view details