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ग्रेटर नोएडा: नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 50 हजार का जुर्माना - 20 years imprisonment to rapist - 20 YEARS IMPRISONMENT TO RAPIST

अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर
जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 7, 2024, 7:31 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने जारचा थाना क्षेत्र के 2014 के मामले में नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने दोषी पर ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

दरअसल, जारचा थाना क्षेत्र की एनटीपीसी के पास पुरानी मार्केट में हलवाई की दुकान पर नाबालिग पीड़ित काम करता था. उसी दुकान पर हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र निवासी संजय भी काम करता था. 26 मई 2014 को पीड़ित रात साढ़े ग्यारह बजे दुकान से काम खत्म कर संजय के साथ सामने बने क्वार्टर पर चला गया. जहां आरोपी संजय ने उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. अगले दिन सुबह होने पर पीड़ित ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई.

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चावनपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने जारचा पुलिस से शिकायत देते हुए कहा कि उसके संजय ने उनके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय सूरजपुर में दाखिल किया.

जिला न्यायालय के अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने पेश किए गए सबूत, गवाह और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई.

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