मुजफ्फरपुर : बिहार केमुजफ्फरपुरके गायघाट के पिता-पुत्र को 15 -15 साल की सजा सुनाई गई है. इन दोनो को गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था. इसमें एक अन्य आरोपी भी शामिल है. इसमें बाप बेटे समेत तीन को विशेष एनडीपीएस जज अमित कुमार ने 15-15 साल की कैद और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी.
मुजफ्फरपुर में गांजा तस्करों को सजा: विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने साक्ष्य पेश किया और गवाही दी. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बड़ाहट्टा निवासी सांगे शेर्पा, गायघाट के भरत नगर निवासी सिकंदर राय व उनके बेटे अवधेश कुमार को सजा सुनायी गयी.
तीन को 15-15 साल की कैद: तीन साल पहले छह मार्च को सिकंदर के दरवाजे पर ट्रक, कार व बाइक पर लोड 490 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. बेनीबाद ओपी के तत्कालीन अध्यक्ष रामविनय कुमार को सूचना मिली थी कि तस्कर सिकंदर के घर गांजा की बड़ी खेप लायी गयी है. गायघाट अंचल के तत्कालीन सीओ पवन कुमार के साथ पुलिस टीम ने छापेमारी की.