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Rajasthan: 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान: बड़े ब्रांड के मिलते जुलते नाम से बिक रही पानी की 15 हजार बोतलें जब्त - ACTION OF FOOD SAFETY DEPARTMENT

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए पानी की 15 हजार बोलतें जब्त की. ये नामी ब्रांड से मिलते जुलते नामों से बिक रही थी.

Action of Food Safety Department
बड़े ब्रांड के मिलते जुलते नाम से बिक रही पानी की 15 हजार बोतलें जब्त (Photo ETV Bharat kota)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 24, 2024, 8:02 PM IST

कोटा:राज्य में 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत गुरुवार को कोटा में 15 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बोटल्स को सीज किया गया. ये बोतलें मशहूर ब्रांड से मिलते-जुलते नाम से बाजार में बेची जा रही थी. चार जगहों से चार नमूने भी लिए गए हैं. इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है.

जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादौन और नितेश गौतम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश सोनी ने बताया कि दशहरे मेले में निरीक्षण के दौरान देखा गया कि वहां बड़े ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर से मिलती जुलती विभिन्न ब्रांडों की पानी की बोतलें बेची जा रही थी.

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गोस्वामी ने बताया कि इनकी फैक्ट्री पर टीमें भेजी गई. टीम इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची. यहां बड़े ब्रांड की नकल कर पानी को पैक किया जा रहा था. यहां पर 3584 बोतल ड्रिंकिंग वॉटर के 300 कार्टन सीज किए गए. इसी प्रकार टीम को पार्थ इंडस्ट्रीज इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में नामी ब्रांड के नाम से पानी की पैकिंग करते हुए लोग मिले. यहां से नमूना लेने के बाद 450 कार्टन में रखा 4844 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेल्सरी के नाम का सीज किया गया. इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एरिया से नामी ब्रांड नाम से पानी पैक किया जा रहा था, यहां से नमूना लेने के बाद 450 कार्टन में रखी 5400 बोतलें सीज की गई. इसके बाद टीम द्रुक्षा मां इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, यहां नामी ब्रांड के नाम से पानी पैक किया जा रहा था. यहां से 53 कार्टनों में रखी 636 बोतलें सीज की गई.

नोटिस दिया जाएगा:उन्होंने बताया किइनमें से एक भी फर्म के पास पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पैक करने का कोई ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट नहीं पाया गया. इन फर्मों के कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल व पानी की रिपोर्ट, बीआईएस सर्टिफिकेट मौके पर नहीं मिला. इन्हें नियम 32 के तहत नोटिस दिया जाएगा.

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