नई दिल्ली:मध्य प्रदेश के बैतूल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में साल 2013 में 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 11 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया है. जिसमें चार लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है. इन दोषियों में से एक नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा का भी है, जिन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
नमन ओझा के पिता को 7 साल जेल की सजा
मंगलवार को सेशन अदालत ने बैंक घोटाले मामले के मास्टरमाइंड अभिषेक रत्नम समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अभिषेक रत्नम को 10 साल की सजा और 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जबकि नमन ओझा के पिता विनय ओझा जो उस समय बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, को भी दोषी करार दिया गया है. उन्हें सात साल की सजा और सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा बैंक से जुड़े दो और दोषी धनराज पवार और लखन हिंगवे को सात-सात साल कैद और सात-सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.