इस्लामाबाद:जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को मंगलवार को करीब 12 से अधिक मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई. उन्होंने अदालत से कहा कि उनका पाकिस्तान की न्याय प्रणाली पर से भरोसा उठ गया है. आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा ने डी-चौक विरोध प्रदर्शन से जुड़े 13 मामलों के अलावा, पिछले साल के विरोध प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक रेंजरों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में बुशरा को 7 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
बीबी को उनके पति खान (72) और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत रमना पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर में नामजद किया गया है. एफआईआर के अनुसार, खान ने पार्टी नेतृत्व, पत्नी बुशरा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और अपनी बहन अलीमा खान को उन्हें जेल से रिहा करने के लिए हर संभव प्रयास करने और "इस उद्देश्य के लिए किसी को भी आग लगाने या किसी को मारने तक" की बात कही थी.
हमने अदालतों पर भरोसा खो दिया: बुशरा बीबी
पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि कार्यवाही के दौरान बुशरा से बातचीत करते हुए, न्यायाधीश ने कहा, "कुछ समय लगा है, लेकिन कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया गया है." बुशरा ने जवाब दिया, "यह कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने अदालतों पर भरोसा खो दिया है."