इस्लामाबाद : इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तगड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने गुरुवार को इद्दत मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी की सात साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया. आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने मंगलवार को सुरक्षित रखे गए फैसले पर अपना निर्णय सुनाया.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, वकीलों, महिला कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने इद्दत मामले में सजा की कड़ी निंदा करते हुए इसे महिलाओं के सम्मान और निजता के अधिकार पर आघात बताया. इस फैसले का इस्लामाबाद में कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया और कराची में प्रदर्शनकारियों द्वारा आलोचना की गई, जो लोगों के निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ थे.
आम चुनावों से पहले, 3 फरवरी को, इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी करने के लिए जोड़े को सात साल की जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही उन पर 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था. जोड़े को तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई.