चेन्नई:साउथएक्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेता एसवी शेखर को महिला पत्रकारों की मानहानि के मामले में चेन्नई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक महीने की जेल के साथ ही 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला साल 2018 का है जब शेखर ने अपने फेसबुक पेज पर महिला पत्रकारों की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी. मामले को देखते हुए तमिलनाडू जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत के बाद चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम सेल ने भारतीय दंड संहिता और महिला क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
महिला पत्रकार मानहानि मामले में फंसे एक्टर और बीजेपी नेता एसवी शेखर, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा - Actor bjp leader S Ve Shekher
Actor- bjp leader S Ve Shekher Sentenced to Jail : एक्टर और बीजेपी नेता एसवी शेखर को महिला पत्रकार मानहानि मामले में चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. यहां जानें पूरा मामला.
Published : Feb 19, 2024, 6:08 PM IST
स्पेशल कोर्ट ने सुनाई एक महीने की सजा
बता दें कि इस मामले में साल 2019 में चेन्नई के जिला समाहरणालय परिसर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली एक स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. मामले को लेकर गहन जांच की गई और इसके बाद न्यायाधीश जी जयवेल ने फैसला सुनाया कि शिकायत में आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं. एसवी शेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करना) और 509 (संज्ञेय अपराध के रूप में धमकी देना) के साथ-साथ महिला क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है.
एसवी शेखर ने दायर की सजा के खिलाफ याचिका
वहीं, फैसले के बाद एसवी शेखर ने जुर्माना राशि 15000 का भुगतान किया और न्यायाधीश ने मद्रास उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर करने की उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. अपील का नतीजा आने तक सजा निलंबित कर दी गई है.