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बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई - Mukhyamantri Udyami Yojana - MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA

Mukhyamantri Udyami Yojana in Bihar: बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने के बाद लाटरी के माध्यम से राज्य स्तर से आनलाइन चयनित किया जाता है.

Mukhyamantri Udyami Yojana in Bihar
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 3, 2024, 9:42 AM IST

पटना:बिहार में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की थी. उद्योग विभाग में इस योजना का नामयुवा उद्यमी योजना रखा था. सीएम ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी. इसके तहत युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाते हैं. 5 लाख रुपये आसान ब्याज के साथ सात वर्षों में जमा करना होता है, जबकि पांच लाख का अनुदान राज्य सरकार दे रही है.

क्या है बिहार उद्यमी योजना?:बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर नए उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना है. यह योजना जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अतिपिछड़ा, महिला, युवा व्यवसायी जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें सरकार कुछ मदद कर सके. इस योजना में सरकार 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा देती है. जिसमें 5 लाख रुपये की सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में छूट मिलती है और बांकी बचे 5 लाख रुपये कम ब्याज दर पर चुकाने की सुविधा मिलती है. इस योजना में महिलाओं को ब्याज देने से भी मुक्त रखा गया है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?:मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन 1 जुलाई से शुरू हो गया है. इच्छुक व्यक्ति उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पोर्टल 1 जुलाई सुबह 11 बजे खुल गया है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए), इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर), आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ (हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार 120 केबी), हस्ताक्षर नमूना (अधिकतम 120 केबी), बैंक स्टेटमेंट (जो खाता खोलने की तारीख को प्रमाणित करता है), कैंसिल चेक और दिव्यांगता प्रमाणपत्र -(यदि आवश्यक हो तो).

बिहार के स्थायी निवासी को मिलेगा लाभ: इसके साथ ही आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है. आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होना अनिवार्य है. आवेदक के पास बैंक में करंट अकाउंट या उनके फॉर्म के नाम पर एक चालू खाता होना चाहिए.

इन उद्योगों के लिए ले सकते हैं लोन: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 62 तरह के उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है. इसमें खाद्य प्रसंस्करण के आटा, सत्तु, बेसन उत्पादन, मसाला, नमकीन, जैम, जैली, सॉस, नूडल्स, पापड़, अचार, मोरब्बा, फलों का जुस, मिठाई आदि शामिल हैं. इसी तरह फर्नीचर उद्योग से संबंधित बढ़ईगिरी, बांस का समान, नाव, बेंत का फर्नीचर निर्माण को ले आवेदन किया जा सकता है. सीमेंट का जाली, दरवाजा, खिड़की, प्लास्टर आफ पेरिस का सामान, दैनिक सामग्री जैसे डिटर्जेंट पाउडर, बिंदी, मेंहदी, मोमबती, कृषि यंत्र, गेट ग्रिल, मधुमक्खी का बक्शा, आभूषण निर्माण, स्टील बाक्स, बिजली पंखा, स्टेबलाइजर और आइटी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है.

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