दिल्ली

delhi

ETV Bharat / business

क्या है एंजेल टैक्स, जिसे बजट 2024 से पूरी तरह किया गया खत्म, स्टार्टअप की मांग को निर्मला सीतारमण ने किया पूरा - Union Budget 2024 - UNION BUDGET 2024

Union Budget 2024- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

Union Budget 2024
एंजेल टैक्स (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 23, 2024, 4:23 PM IST

नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 को पेश किया.भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र ने आज निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की. एंजल टैक्स किसी भारतीय निवेशक से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है. अगर जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है. अतिरिक्त प्राप्ति को आय के रूप में माना जाता है और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2024 भाषण में कहा कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं. उन्होंने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में ई-कॉमर्स कंपनियों और कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों के संबंध में विभिन्न परिवर्तनों की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 फीसदी की टैक्स रेट लगेगी. जबकि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी जाएगी.

नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जाएगी. उन्होंने अपने बजट भाषण में नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की.

संशोधित टैक्स स्लैब

  1. 3 लाख तक की आय - शून्य
  2. 3 लाख से ​​7 लाख रुपये की आय- 5 फीसदी
  3. 7 लाख से ​​10 लाख रुपये- 10 फीसदी
  4. 10 लाख से 12 लाख रुपये - 15 फीसदी
  5. 12 लाख से 15 लाख रुपये- 20 फीसदी
  6. 15 लाख से ऊपर - 30 फीसदी

सीतारमण ने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी नई व्यवस्था में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा.

ये भी पढ़ें-

ABOUT THE AUTHOR

...view details