नई दिल्ली:दूरसंचार नियामक TRAI ने फर्जी कॉल और मैसेज भेजने वाले टेलीमार्केटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को फर्जी कॉल से उपभोक्ताओं को बचाने और मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश दिया. ट्राई ने साफ किया है कि 1 सितंबर से सर्विस प्रोवाइडर नॉन वाइटलिस्ट यूआरएल, ओटीटी लिंक या कॉलबैक नंबर वाले संदेश भेजना बंद कर देंगे. 1 नवंबर से ट्राई ने आदेश दिया कि सेंडर से प्राप्तकर्ता को प्राप्त सभी मैसेज का डिटेल्स पता होना चाहिए.
ट्राई के निर्देशों के मुताबिक, अगर मैसेज में यह डिटेल्स नहीं है कि यह कहां से आया है, तो इसे खारिज कर दिया जाएगा. इससे एड कॉल और मैसेज भेजने वाले अनधिकृत टेलीमार्केटर्स पकड़े जाने की संभावना है.
मालूम हो कि ट्राई ने पिछले हफ्ते दूरसंचार कंपनियों को स्पैम कॉल करने वाले अनधिकृत टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट करने के अलावा दो साल के लिए उनके कनेक्शन हटाने का आदेश दिया था ट्राई की चेतावनी के बाद संबंधित टेलीकॉम कंपनियां इसी के अनुसार व्यवस्था कर रही हैं. स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए इसे एक कदम आगे कहा जा सकता है.