नई दिल्ली:नियमों के उल्लंघन के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है. RBI ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. इस बैंक पर केवाईसी और अकाउंट से जुड़ी गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप है. इसलिए केंद्रीय बैंक ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47A (1)(c), 46(4)(i) और 56 के तहत यह कार्रवाई की है.
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में वैधानिक निरीक्षण किया गया था. इस दौरान निर्देशों का पालन न करने का मामला सामने आया था. इसके बाद RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने आरोपों को बरकरार रखने और मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया.