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सैलरी में कट गया TDS, अब इनकम टैक्‍स भी देना होगा, क्या है दोनों में अंतर

Income Tax VS TDS- इनकम टैक्स और टीडीएस टैक्सेशन सिस्टम के दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन और अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

Income Tax VS TDS
इनकम टैक्स और टीडीएस (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 11, 2024, 5:01 PM IST

नई दिल्ली:क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) में क्या अंतर है? इस बात को लेकर कई लोग सोचते रहते हैं. इसलिए आज हम इस खबर के माध्यम से आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे. दरअसल इनकम टैक्स और टीडीएस टैक्सेशन सिस्टम के दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन और अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लेकिन दोनों अलग-अलग सिस्टम के तहत काम करते हैं.

टैक्स सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए इनकम टैक्स और टीडीएस के बीच के अंतर को समझना जरूरी है. यहां हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

इनकम टैक्स- पर्सनल टैक्सेशन
पर्सनल टैक्सेशनवित्त का एक बहुत ही सामान्य शब्द है, और यह एक डायरेक्ट टैक्स है जिसे सरकार किसी व्यक्ति की आय पर लगाती है. यह टैक्स इनकम के अलग-अलग सोर्स पर लगाया जाता है. इसमें सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट और कमाई के अन्य साधन शामिल हैं. अपनी आय (आयकर कैलकुलेटर) की गणना करना और उसके अनुसार कर का भुगतान करना टैक्सेशनकी एकमात्र जिम्मेदारी है. इसे सरकार द्वारा बनाए गए कर स्लैब और नियमों का पालन करना होता है.

टीडीएस- सोर्स पर टैक्स कटौती
वहीं, सोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सरकार सीधे आय स्रोत से कर एकत्र करती है. यह कर कटौती का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन को वेतन, ब्याज, किराया या परामर्श शुल्क का भुगतान करने से पहले कर के रूप में एक निश्चित राशि काट ली जाती है. इसे तुरंत सरकार को भेज दिया जाता है. टीडीएस सरकार के लिए कर एकत्र करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कर चोरी को रोकने में भी मदद करता है.

किसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है?
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी वार्षिक आय पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये या नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से अधिक है. 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है.

इनकम पर टीडीएस कब काटा जाता है?
दूसरी ओर, टीडीएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी आय का एक हिस्सा सोर्स पर ही काट लिया जाता है. इसमें वेतन से होने वाली इनकम (वेतन पर टीडीएस), निवेश और किराए से होने वाली इनकम, प्रतियोगिता जीतने से होने वाली इनकम, लॉटरी, जुआ, पुरस्कार राशि और इसी तरह की कई अन्य आय शामिल हैं. बीमा से प्राप्त कमीशन, ठेकेदारों को किए गए भुगतान, ब्रोकरेज, पेशेवर सेवाओं के लिए कमीशन और फीस पर टीडीएस लागू होता है.

इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत योजना और कई अन्य प्रकार के आय सोर्स से किए गए भुगतान पर भी टीडीएस लगाया जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन सीमाओं और आय के सोर्स को समझना जिन पर टीडीएस लागू होता है. टैक्स नियमों का पालन करने और दंड से बचने के लिए महत्वपूर्ण है.

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