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गाड़ी पर लिखी ये बात तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना! जानें ट्रैफिक नियम - TRAFFIC CHALLAN RULES

अपने वाहन पर कुछ भी लिखवाने से पहले मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को जान लें. नहीं को आपको चालान भरना पड़ सकता है.

Traffic Challan Rules
प्रतीकात्मक फोटो (IANS Photo)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 16, 2024, 7:00 AM IST

नई दिल्ली:सड़क पर चलते हुए आपने कई तरह के वाहन देखे होंगे जिनमें नंबर प्लेट पर अलग-अलग शायरी, नारे लिखे होते हैं या धर्म, जाति से जुड़े शब्द लिखे होते हैं. लोग नंबर प्लेट पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं ताकि वह फैंसी दिखे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब करना आपको मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी पड़ सकता है. अगर आपने अपने वाहन के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है.

जानें क्या कहता है नियम?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन पर आपत्तिजनक शब्द लिखना नियमों का उल्लंघन है. ऐसे में वाहन चालक का चालान हो सकता है. अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है.

कितना देना होगा जुर्माना?
अगर आपके वाहन पर भी धर्म, जाति या कोई आपत्तिजनक शब्द लिखा है तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 2023 में आए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी बात लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है. ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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