नई दिल्ली:सड़क पर चलते हुए आपने कई तरह के वाहन देखे होंगे जिनमें नंबर प्लेट पर अलग-अलग शायरी, नारे लिखे होते हैं या धर्म, जाति से जुड़े शब्द लिखे होते हैं. लोग नंबर प्लेट पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं ताकि वह फैंसी दिखे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब करना आपको मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी पड़ सकता है. अगर आपने अपने वाहन के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है.
जानें क्या कहता है नियम?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन पर आपत्तिजनक शब्द लिखना नियमों का उल्लंघन है. ऐसे में वाहन चालक का चालान हो सकता है. अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है.