नई दिल्ली:प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत के ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के इरादे से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. पहले केंद्र दो तरह की योजनाएं चलाता था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना. इन दोनों योजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) में मिला दिया गया है
पीएमईजीपी का उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं/परियोजनाओं/सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी के अवसर देना है.
किस लिए मिलता है लोन
नई स्थापित लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग यूनिट को उद्योग के स्तर तक लोन दिया जाता है. हालांकि इस योजना में पहले से स्थापित पुरानी इकाइयों के विस्तार और रेस्टोरेशन के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा. साथ ही यह योजना नकारात्मक उद्योगों की सूची में शामिल लोगों पर लागू नहीं है. केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 तक लागू करने का फैसला किया है.
कितना लोन मिल सकता है?
इस योजना के तहत नई विनिर्माण इकाई के लिए 10 लाख रुपये प्रति इकाई है. 50 लाख तक का लोन. सेवा इकाइयों के मामले में 20 लाख रुपए तक की लोन सुविधा दी जाएगी.