नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद का आपरेशन कराने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया.
कुलदीप सेंगर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत :कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर 23 जनवरी को जेल से रिहा होंगे और 24 जनवरी को मोतियाबिंद का आपरेशन होगा. कोर्ट ने कहा कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को नहीं होगा तो वे संबंधित जेल में 24 जनवरी को ही सरेंडर करेंगे और अगर 24 जनवरी को आपरेशन होता है तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो कुलदीप सिंह सेंगर के प्राइवेट वार्ड के बाहर एक कांस्टेबल की तैनाती करेगा जो एक समय में कुलदीप को देखने के लिए केवल दो लोग ही जा सकेंगे.
मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि 24 जनवरी तय : बुधावर को सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा कि एम्स ने मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि 24 जनवरी तय की है. 20 जनवरी को अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुलदीप ने सरेंडर कर दिया था. इसके पहले 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने कुलदीप को स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में सजायाफ्ता : जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी. सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.
20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा : 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.
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