नई दिल्ली:भारतीय बीमा क्षेत्र 34 सामान्य बीमा (अक्सर गैर-जीवन बीमा के रूप में जाना जाता है) कंपनियों और 24 जीवन बीमा कंपनियों से बना है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) है. सामान्य बीमा क्षेत्र में छह सार्वजनिक एंटरप्राइजेज हैं. इसके अलावा, एक एकमात्र नेशनल रिइंशूरर है, जिसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) के नाम से जाना जाता है.
अंडरइंशूरर इंडिया
हालांकि, वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत बेहद कम बीमा वाला देश है. भारत में बीमा पहुंच केवल 4 फीसदी पर (सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के फीसदी के रूप में प्रीमियम) है, जो वैश्विक औसत 6.8 फीसदी से काफी कम है. इसी तरह, भारत में बीमा डेंसिटी (प्रति व्यक्ति प्रीमियम भुगतान) 92 डॉलर है, जबकि वैश्विक औसत 853 डॉलर है.
साल 2022 में 3 ट्रिलियन डॉलर के कुल प्रीमियम, गैर-जीवन और जीवन के साथ, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बीमा बाजार बना रहा, इसके बाद चीन और यूके का स्थान है. तीनों बाजारों का वैश्विक प्रीमियम में 55 फीसदी से अधिक का योगदान है. भारत 131 बिलियन डॉलर के प्रीमियम मूल्य के साथ 10वें स्थान पर है. वहीं, वैश्विक बाजार में केवल 1.9 फीसदी हिस्सेदारी है. भारत के 2032 तक छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने का अनुमान है क्योंकि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है.
अनएक्सपायर्ड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी
केवल एक छोटे से सुरक्षा एजेंडा के साथ भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश जीवन बीमा उत्पाद बचत से जुड़े होते हैं. इसका मतलब है कि प्राथमिक कमाने वाले की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवारों को महत्वपूर्ण फाइनेंसिंग अंतर का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में 93 फीसदी एक्सपोजर बिना बीमा के है.
नीति आयोग की रिपोर्ट
नीति आयोग ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि भारत में गैर-गरीबों में से भी 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा का अभाव है. इसके अलावा, भारत में वर्तमान वर्कफोर्स के 90 फीसदी से अधिक के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है. इसको "मिसिंग मिडिल" कहा जाता है क्योंकि वे सरकारी सब्सिडी वाले बीमा द्वारा कवर होने के लिए पर्याप्त गरीब नहीं हैं, और साथ ही, वे बीमा खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हैं.
इसको पूरा करने के लिए उचित मूल्य वाले स्वैच्छिक और कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है ताकि 2047 तक सभी बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें.
प्रपोज्ड रिफॉर्म्स
इसके खिलाफ, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति (इसके बाद, समिति) ने संसद के हालिया बजट सत्र में "इंश्योरेंस सेक्टर परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रेगुलेशन" टॉपिक से अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने "इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल पैदा कर दी है. समिति की सिफारिशें बीमा उद्योग और ग्राहक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय हैं.
सरकार को उचित नीति ढांचा देने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए. इसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) शामिल है.
समिति के रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें
सभी बीमा खंडों के लिए ओवरऑल लाइसेंसिंग- समिति ने सिफारिश की कि बीमा कंपनियों को समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, जो बीमाकर्ता को एक इकाई के तहत जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों उत्पादों की पेशकश करने में सक्षम बनाएगी. अब तक आईआरडीएआई के नियम किसी बीमाकर्ता को एक इकाई के तहत जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पाद लेने के लिए समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं. एक समग्र लाइसेंस बीमा कंपनियों के लिए लागत और अनुपालन कठिनाइयों में कटौती कर सकता है, और जैसा कि समिति द्वारा अपेक्षित है. ऐसा सक्रिय सुधार ग्राहकों को अधिक विकल्प और मूल्य प्रदान कर सकता है, जैसे कि एकल पॉलिसी जो जीवन, स्वास्थ्य और बचत को कवर करती है. यदि यह लागू हो जाता है, तो ग्राहक कम प्रीमियम और आसान दावों के साथ एक ही प्रदाता से ऑल-इन-वन बीमा प्राप्त कर सकते हैं.
बीमा एजेंटों के लिए खुली वास्तुकला- समिति ने बीमा एजेंटों के लिए एक खुली वास्तुकला अवधारणा की शुरूआत की सिफारिश की ताकि देश में बीमा उत्पादों की व्यापक पहुंच और एक मजबूत वितरण बुनियादी ढांचे की सुविधा मिल सके. इस तरह के सुधार से बीमा एजेंटों के लिए कई बीमा कंपनियों के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा. ताकि ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके. वर्तमान में, एक बीमा एजेंट बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक जीवन, एक गैर-जीवन और एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ जुड़ सकता है.
जीएसटी दरों को कम करने का सही समय- बीमा केवल एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है. वास्तव में, यह एक सामाजिक सेवा भी है. विशेषज्ञों के साथ-साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लंबे समय से जीएसटी की ऊंची दरों में कमी की मांग कर रहा है. स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस प्लान और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सहित वित्तीय सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.
समिति ने पाया कि जीएसटी की उच्च दर के परिणामस्वरूप प्रीमियम का बोझ अधिक होता है. जो भारत में बीमा के प्रवेश में बाधा के रूप में कार्य करता है. बीमा को आम आदमी के लिए एक किफायती उत्पाद बनाने के लिए, समिति ने सभी बीमा उत्पादों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा खुदरा पॉलिसियों और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई के तहत निर्धारित सीमा तक सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दर में कटौती की सिफारिश की है. वर्तमान में 5 लाख रुपये और टर्म पॉलिसियां है.
समान अवसर सुनिश्चित करना-समिति ने आगे कहा कि बीमा क्षेत्र में पीएसई को अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाओं में भाग लेना होता है जो उनकी प्रॉबबिलिटी को प्रभावित करता है. समिति ने समान अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि से सिफारिश की कि ऐसे प्रावधान सभी पर समान रूप से लागू किए जाएं. इसके अलावा, समिति ने जीएसटी पर स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) की एक डिस्क्रिपेशि पर ध्यान दिया जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों पर लागू है. चूंकि ये पीएसई केंद्रीय सामान और सेवा (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 51 में शामिल हैं, इसलिए कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान से 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाना आवश्यक है, जहां ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 2.50 लाख रुपये से अधिक है.