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सिगरेट और तंबाकू हो जाएगा महंगा, लग्जरी आइट्मस पर देना होगा ज्यादा GST

सरकार ने एरेटेड बीवरेज, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों जैसे हानिकारक प्रोडक्ट पर टैक्स को बढ़ाने का फैसला लिया है.

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प्रतीकात्मक फोटो (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 3, 2024, 9:54 AM IST

Updated : Dec 3, 2024, 12:32 PM IST

नई दिल्ली:जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने एरेटेड बीवरेज, सिगरेट और अन्य तंबाकू से संबंधित वस्तुओं जैसे प्रोडक्ट पर टैक्स को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं पर टैक्स दरों को समायोजित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हो सकता है.

जीओएम ने चमड़े के बैग, कॉस्मेटिक और लग्जरी की वस्तुओं पर भी जीएसटी दर बढ़ाने का सुझाव दिया है.

श्रेणी वर्तमान जीएसटी दर प्रस्तावित जीएसटी दर
तंबाकू 28% 35%
एरेटेड बीवरेज 28% 35%
घड़ियां (25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली) 18% 28%
जूते (15,000 रुपये से अधिक कीमत वाली) 18% 28%
पैकेज्ड पानी 18% 5%
नोटबुक 12% 5%

रेडीमेड गारमेंट्स

  • 1,500 रुपये तक की कीमत- 5 फीसदी टैक्स
  • 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच- 18 फीसदी टैक्स
  • 10,000 रुपये से अधिक- 28 फीसदी टैक्स

GoM ने कुल 148 वस्तुओं के लिए कर बदलाव प्रस्तावित किए हैं. इस उम्मीद के साथ कि समायोजन का रेवेन्यू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. GoM की रिपोर्ट 21 दिसंबर, 2024 को GST काउंसिल को प्रस्तुत की जाएगी. केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली और राज्य के वित्त मंत्रियों सहित परिषद प्रस्तावित परिवर्तनों पर अंतिम निर्णय लेगी.

एक अधिकारी ने पीटीआई के हवाले से कहा कि GoM ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों और एरेटेड बीवरेज पर 35 फीसदी की विशेष दर का प्रस्ताव करने पर सहमति व्यक्त की है. 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की मौजूदा चार-स्तरीय कर संरचना बनी रहेगी, जिसमें नई 35 फीसदी दर शामिल होगी.

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Last Updated : Dec 3, 2024, 12:32 PM IST

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