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टैक्सपेयर ध्यान दें! इस डेट से पहले आय और संपत्ति का करना होगा खुलासा, वरना देना होगा 10 लाख तक का फाइन - DISCLOSURE OF FOREIGN INCOME ASSETS

सेट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि विदेशी आय और परिसंपत्तियों का खुलासा 31 दिसंबर से पहले करना होगा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 19, 2024, 2:43 PM IST

नई दिल्ली:सेट्रल डायरेक्ट टैक्सबोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है. उनके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग उन लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजने की प्रक्रिया में है, जिन्होंने उच्च मूल्य की संपत्ति का खुलासा नहीं किया है. रवि अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग को सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत देशों से विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी विवरण मिलते हैं. रिपोर्ट में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाता लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर उनके हवाले से कहा गया है कि मूल उद्देश्य करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए याद दिलाना है. वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

बता दें कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने विदेशी संपत्तियों का खुलाया नहीं किया है को आपको रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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