नई दिल्ली:पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन भटकल को अपनी बीमार मां को देखने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया. यासीन भटकल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोपी है. हालांकि, कोर्ट ने यासीन को अपनी मां से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिंदी में एक बार बात करने की इजाजत दी है.
कोर्ट ने जेल प्रशासन को यासीन भटकल और उसकी मां की बातचीत की रिकार्डिंग करने की छूट दी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यासीन भटकल की याचिका का विरोध किया था और याचिका खारिज करने की मांग की थी. भटकल ने अपनी याचिका में अपनी बीमार मां को देखने के लिए कस्टडी पेरोल की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भटकल की मां का हाल ही में हार्ट की सर्जरी हुई है.
भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोपःपटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अप्रैल 2023 को यासीन भटकल समेत 11 आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किया था. कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. भटकल की चैट से सूरत में बम धमाके की योजना के बारे में खुलासा होता है. चैट से पता चलता है कि ब्लास्ट से पहले वहां से मुस्लिमों को हटाने की योजना भी बनाई गई थी.