नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे. बीते 15 महीने से शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद सोसिदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामले में देर शाम फैसला सुनाया. इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 मई को AAP नेता और सीबीआई-ईडी की ओर से दी गई दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
बहस के दौरान ED ने दलील दी थी कि वो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली (चार्जशीट) में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाएगी. 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और AAP को भी आरोपी बनाया गया था.
सिसोदिया के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है.
ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों की ओर से खूब कोशिशें की जा रही हैं.