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चुनाव आयोग की सख्ती से प्रत्याशियों की बढ़ी परेशानी, बगैर परमिट के वाहन चलाने पर होगी गाड़ी जब्त - Election Commission permit

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की गाड़ी को लेकर सात तरह के परमिट जारी कर रही है. थ्री डी होलोग्राम वाले इस परमिट से डमी कैंडिडेट के जरिए चुनाव खर्च बचाने पर पाबंदी लगेगी.

ELECTION COMMISSION PERMIT
ELECTION COMMISSION PERMIT

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 20, 2024, 6:50 PM IST

के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान

रांची: चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कई तरह के प्रबंध किए हैं, इसके तहत पहली बार प्रत्याशियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली गाड़ियों पर थ्री डी परमिट दिखाई पड़ेगा. आयोग के इस प्रावधान से चुनाव के दौरान डमी कैंडिडेट के जरिए चुनाव खर्च बचाने पर पाबंदी लगेगी. सात तरह के इस वाहन परमिट में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग परमिट तैयार किए गए हैं जो सीईओ लेवल से लेकर आरओ स्तर पर जारी किया जाएगा. थ्री डी होलोग्राम से युक्त इस वाहन परमिट को नामांकन के बाद प्रत्याशी या राजनीतिक दल के द्वारा अपने अपने वाहन में लगाकर चलना अनिवार्य होगा.

डुप्लीकेट परमिट के इस्तेमाल होने पर होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग द्वारा जारी वाहन परमिट की डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी. थ्री डी होलोग्राम में बना आयोग का यह वाहन परमिट सेक्युरिटी फीचर से लैस है जो सिर्फ एक बार एक ही वाहन पर इस्तेमाल हो सकेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार अगर इसका उल्लंघन करते कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल पकड़े जाएंगे तो गाड़ी जब्त करने के साथ साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी. जारी वाहन परमिट प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल होंगे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम बनी हुई है. गाड़ियों का भाड़ा, तय दूरी का भाड़े आदि की सरकारी दर तय है. जिसके अनुरूप खर्च का आकलन किया जाएगा.

मतदान के दिन प्रत्याशी को सिर्फ तीन गाड़ी का मिलेगा परमिट

वाहन परमिट अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग दिया जाएगा. चुनाव प्रचार से लेकर क्षेत्र भ्रमण आदि के लिए परमिट जारी होगा. चुनाव प्रचार के लिए वाहन परमिट की कोई लिमिट नहीं होगी, जबकि मतदान के दिन तीन ही गाड़ी परमिट प्रत्याशी को मिल सकेगा.

राष्ट्रीय पार्टी को 40 और क्षेत्रीय दल को मिलेगा 20 गाड़ी के परमिट मिलेंगे

चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय पार्टी और उनके स्टार प्रचारक के लिए अधिकतम 40 गाड़ी परमिट मिलेगा. इसी तरह क्षेत्रीय दल को 20 गाड़ी परमिट देने का प्रावधान है. इसके अलावे अन्य दल और निर्दलीय को तीन परमिट मिलेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के लिए गाड़ी परमिट की संख्या में अंतर होगा.

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