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उम्मीदवारी रद करने के संबंध में दो दिन में पूजा खेडकर को करेंगे सूचित, दिल्ली हाईकोर्ट में UPSC ने दी जानकारी - UPSC ON POOJA KHEDKAR CASE

UPSC on Delhi High Court: बर्खास्त ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद करने के मामले में यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद करने के संबंध में दो दिनों के भीतर उन्हें सूचना दे दी जाएगी. बता दें कि कोर्ट ने बीते गुरुवार को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

पूजा खेडकर
पूजा खेडकर (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 7, 2024, 1:43 PM IST

Updated : Aug 7, 2024, 1:58 PM IST

नई दिल्ली:संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को उनकी बर्खास्तगी का आदेश दो दिनों में उपलब्ध करा देगी. यूपीएससी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात की सूचना दी. उसके बाद जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका का निस्तारण करते हुए पूजा खेडकर को अपनी बर्खास्तगी को उचित फोरम में चुनौती देने की छूट दी.

UPSC ने उम्मीदवारी रद करने का नहीं दिया आदेश-वकील

आज सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि, "याचिकाकर्ता को यूपीएससी ने अभी तक बर्खास्तगी का कोई आदेश नहीं दिया है. यूपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी कर दी गई है. इंदिरा जयसिंह ने कहा कि बिना किसी आदेश के वो प्रेस रिलीज के आधार पर अपनी बर्खास्तगी को कैसे चुनौती दे सकती हैं. याचिकाकर्ता के पास केवल प्रेस रिलीज है. उन्होंने इस प्रेस रिलीज को निरस्त करने की मांग करते हुए आधिकारिक आदेश की प्रति की मांग की."

दो दिनों के भीतर ई-मेल पर दिया जाएगा सूचना- नरेश कौशिक

सुनवाई के दौरान यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने कहा कि, "प्रेस रिलीज इसलिए जारी किया गया क्योंकि पूजा खेडकर कहां हैं, इसका पता नहीं चल सका. कौशिक ने कहा कि यूपीएससी दो दिनों के अंदर पूजा खेडकर की बर्खास्तगी का आदेश उनके ई-मेल और पते पर भेज देगी. उसके बाद कोर्ट ने पूजा खेडकर को बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए उचित फोरम पर जाने की अनुमति दे दी. हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पूजा की याचिका के गुण-दोष के आधार पर कोई सुनवाई नहीं की है और कोई भी फोरम हमारे आदेश को अपना आधार नहीं बनाएगी.'

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पूजा खेडकर ने यूपीएससी की ओर से उसकी उम्मीदवारी को निरस्त करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.

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Last Updated : Aug 7, 2024, 1:58 PM IST

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