नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है. 14 फरवरी तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.
पूजा के वकील ने क्या दी दलीलःसुनवाई के दौरान खेडकर के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि खेडकर के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है और "किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं है". लूथरा ने कहा कि यदि मामला सुनवाई के लिए जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा मजबूत निष्कर्ष दिए जाने के कारण यह दोषसिद्धि में परिणत होगा.
कोर्ट ने क्या दिये निर्देशः शीर्ष न्यायालय ने खेडकर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, तो लूथरा ने कहा कि उसने अपनी नौकरी खो दी है और कानूनी उपायों का सहारा ले रही है. पीठ ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया, "नोटिस 14 फरवरी, 2025 को वापस किया जाना है. सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा."