नई दिल्ली:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए व्यापक शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है . यूजीसी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इस नीति का पालन करना अनिवार्य है.
यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष आर जोशी ने पत्र में कहा कि यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईएल) द्वारा प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर शुल्क वापस न करने के बारे में छात्रों और अभिभावकों से कई अभ्यावेदन और शिकायतें मिलीं. छात्रों को अपनी पसंद का कोर्स चुनने में सक्षम बनाने के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी फीस वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए, पत्र में लिखा है .
आयोग ने 15 मई 2024 को आयोजित अपनी 580वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया है और प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शुल्क वापसी नीति तय की गई है. पत्र में कहा गया है कि किसी भी दिशा-निर्देश, विवरणिका, अधिसूचना और अनुसूची में निहित किसी भी बात के बावजूद, 30 सितंबर 2024 तक सभी छात्रों के प्रवेश रद्द करने या स्थानांतरण के कारण एचईएल द्वारा फीस की पूरी वापसी की जाएगी. इसके साथ ही 31 अक्टूबर 2024 तक प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं की जाएगी.