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UGC ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी की घोषणा की - UGC Fee Refund Policy - UGC FEE REFUND POLICY

UGC Fee Refund Policy: उच्च शिक्षा संस्थानों को अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 30 सितंबर तक सभी रद्दीकरण या माइग्रेशन के लिए पूरी फीस वापस करनी होगी. यह कदम यूजीसी द्वारा नई रिफंड नीति की घोषणा के बाद उठाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

UGC Fee Refund Policy
UGC ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी की घोषणा की (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 15, 2024, 4:16 PM IST

नई दिल्ली:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए व्यापक शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है . यूजीसी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इस नीति का पालन करना अनिवार्य है.

यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष आर जोशी ने पत्र में कहा कि यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईएल) द्वारा प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर शुल्क वापस न करने के बारे में छात्रों और अभिभावकों से कई अभ्यावेदन और शिकायतें मिलीं. छात्रों को अपनी पसंद का कोर्स चुनने में सक्षम बनाने के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी फीस वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए, पत्र में लिखा है .

आयोग ने 15 मई 2024 को आयोजित अपनी 580वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया है और प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शुल्क वापसी नीति तय की गई है. पत्र में कहा गया है कि किसी भी दिशा-निर्देश, विवरणिका, अधिसूचना और अनुसूची में निहित किसी भी बात के बावजूद, 30 सितंबर 2024 तक सभी छात्रों के प्रवेश रद्द करने या स्थानांतरण के कारण एचईएल द्वारा फीस की पूरी वापसी की जाएगी. इसके साथ ही 31 अक्टूबर 2024 तक प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं की जाएगी.

यह सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा, चाहे वे किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित हों, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (0) के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्थान और धारा 3 के तहत घोषित विश्वविद्यालय माने जाने वाले सभी संस्थानों और विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा.

इसमें आगे कहा गया कि ये दिशानिर्देश उन संगठनों, संघों, समितियों, संघों पर भी लागू होंगे, जिनका गठन भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर से काउंसलिंग या प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क एकत्र करने के उद्देश्य से किया गया है और वे शुल्क वापसी के लिए जिम्मेदार होंगे.

इसमें कहा गया है कि 3 अक्टूबर 2024 से आगे या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी प्रवेश कार्यक्रम के लिए, शुल्क वापसी और मूल प्रमाणपत्रों को न रखने पर अक्टूबर 2018 में जारी यूजीसी अधिसूचना में निहित प्रावधान लागू होंगे.

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