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ट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचने पर रेलवे सख्त, दर्ज कराया मामला

ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए इमरजेंसी अलार्म चेन का दुरूपयोग यात्री ही करते हैं. इसे लेकर रेलवे सख्त हो गया है.

Central Railways
ट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचना अपराध है (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 5 hours ago

नासिक: ट्रेन के डिब्बों में इमरजेंसी अलार्म चेन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाए जाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय में इसके दुरूपयोग की घटनाएं सामने आई. इसे देखते हुए मध्य रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है. मध्य रेलवे ने 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

रेलवे ट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचने वाले यात्रियों से सख्ती से निपट रही है. मध्य रेलवे की ओर से शनिवार शाम जारी एक बयान में कहा गया कि अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटना नासिक रोड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन संख्या 22221, डाउन राजधानी एक्सप्रेस में हुई. अलार्म शाम 6:44 बजे खींचा गया और ट्रेन तीन मिनट के लिए शाम 6:47 बजे तक रुकी रही.

यात्री तपस मनिंद्र मोहरी (53) अपनी पत्नी काजल तपस मोहरी (47) और बेटी खुशी (8) के साथ नासिक से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे. बयान में कहा गया है कि उनके मित्र संजीव रतन चंद पथरिया (48) ने उनकी सहायता की. उनके पास प्लेटफॉर्म टिकट था. ट्रेन अचानक चलने लगी, इसलिए संजीव समय पर उतर नहीं पाए.

इसके कारण उन्हें ट्रेन रोकने के लिए एसीपी को खींचना पड़ा. ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ ने संजीव को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर उसने बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने की बात स्वीकार की. संजीव रतन चंद के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.

रेलवे ने यात्रियों को बिना किसी वैध कारण के यात्रा के दौरान अलार्म चेन खींचने से मना किया है. अगर बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींची गई तो रेलवे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रेन के हर डिब्बे में इमर्जेंसी अलार्म चेन लगा होता है. बता दें कि इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने की वजह से ट्रेन लेट हो जाती है. इससे यात्री अपने गणतव्य तक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं.

बेवजह अलार्म चेन खींचने पर क्या है सजा

ट्रेन में बेवजह अलार्म चेन खींचना अपराध है. रेलवे कानून के अनुसार ऐसा करने पर यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है. कुछ मामलों में दोनों सजा हो सकती है.

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