चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात फेंगल को आधिकारिक तौर पर गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है. राज्य सरकार ने चक्रवात के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. सबसे अधिक प्रभावित जिलों विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर के निवासियों को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में 2,000-2,000 रुपये मिलेंगे. इसके अतिरिक्त राज्य ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय पैकेज का अनुरोध किया है.
तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों में विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर जिलों में उन राशन कार्ड धारकों के लिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है, जिनकी आजीविका बाधित हो गई है. फसल क्षतिपूर्ति में 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त सिंचित फसलों (धान सहित) के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त बारहमासी फसलों और पेड़ों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 33 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त वर्षा आधारित फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा शामिल है.
राज्य सरकार ने प्रत्येक भैंस या गाय के नुकसान के लिए 37,500 रुपये, प्रत्येक बकरी या भेड़ के नुकसान के लिए 4,000 रुपये तथा प्रत्येक मुर्गी के नुकसान के लिए 100 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है. बाढ़ से क्षतिग्रस्त मिट्टी की झोपड़ियों के लिए मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.