नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पहले मैसूरु की एक बीकॉम लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति की सजा को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि मानव मन एक पहेली है और आत्महत्या के असंख्य कारण हो सकते हैं. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि 'मानव मन एक पहेली है. मानव मन के रहस्य को उजागर करना लगभग असंभव है.'
पीठ ने कहा कि 'किसी पुरुष या महिला के आत्महत्या करने या प्रयास करने के असंख्य कारण हो सकते हैं: यह शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में विफलता, कॉलेज या छात्रावास में दमनकारी माहौल, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों के लिए, बेरोजगारी, वित्तीय कठिनाइयों, प्रेम या विवाह में निराशा, गंभीर या पुरानी बीमारियों, अवसाद और कई अन्य कारण हो सकते हैं.'
पीठ ने कहा कि 'इसलिए, हमेशा ऐसा मामला नहीं हो सकता कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना पड़े. मृतक के आसपास की परिस्थितियां जिनमें वह स्वयं को पाता है, प्रासंगिक हैं.' शीर्ष अदालत ने अभियोजन मामले में खामियां पाईं, जिससे पीड़ित के पिता सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभासों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, कुमार उर्फशिव कुमार की सजा को बरकरार रखना पूरी तरह से अस्थिर हो गया.
पीठ ने कहा कि 'हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर हम अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहरा सकें. हालांकि एक युवा महिला की मृत्यु निश्चित रूप से बहुत दुखद है, यह किसी भी हद तक निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि आत्महत्या सिद्ध हो गई है. धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने वाले अन्य आवश्यक घटक, यानी, उकसावे को भी साबित नहीं किया जा सकता है.'