नई दिल्ली:जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले अपनी पार्टी के लिए अंतरिम बेल पर बाहर आए इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत अवधि 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत अवधि 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने ये आदेश दिया है. इससे पहले बीते शनिवार को उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी.
राशिद के पिता की खराब तबीयत को देखते हुए मिली राहत:कोर्ट ने राशिद इंजीनियर के पिता की खराब तबीयत को देखते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश दिया. राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी का एनआईए ने विरोध नहीं किया. कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर भी फैसला टाल दिया और 28 अक्टूबर को ही फैसला सुनाने का आदेश दिया.
10 सितंबर को चुनाव प्रचार के लिए मिली थी जमानत:10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ा चुका है. राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.