नई दिल्ली:दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विमल यादव के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई कल यानि 13 दिसंबर को होगी.
रशीद इंजीनियर ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. रशीद इंजीनियर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होकर कहा था कि मुझे लोगों ने चुना है और संसद के पिछले सत्र में मुझे हिस्सा नहीं लेने दिया गया. रशीद ने हाथ जोड़कर कहा था कि उसे संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.
ये भी पढ़ें:
राशिद इंजीनियर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांसफर न करने की मांग करेगा NIA |
एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का मामला
इसके पहले एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने 21 नवंबर को राशिद इंजीनियर से जुड़े मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को भेजने का आदेश दिया था. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कर रहे थे.
कई बार बढ़ाई गई अंतरिम जमानत
एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि इस मामले के आरोपी रशीद इंजीनियर अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई उस कोर्ट में ट्रांसफर होनी चाहिए जो एमपी-एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है. बता दें कि रशीद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी थी. उसके बाद से कोर्ट राशिद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी. रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी.