नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस तीस हजारी कोर्ट पहुंच गई है जहां मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपने बयान दर्ज कराएं. CRPC की धारा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किये गये हैं. जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम बिभव कुमार के घर दबिश देने पहुंची. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है इससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात AIIMS में मेडिकल कराया गया था.
केजरीवाल के घर के सीसीटीवी फुटेज तलाशेगी पुलिस
मालीवाल की मारपीट की शिकायत की जांच के लिए दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी को पत्र लिखा है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं और उस घटना की फुटेज लेने के लिए कहा है जिसमें पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी. सूत्रों ने बताया कि पुलिस घटना की जांच करेगी. केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, विभव कुमार पंजाब में हैं, पुलिस उस दिन का पूरा क्रम स्थापित करेगी जब मालीवाल पर हमला किया गया था. जानकारी के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम हाउस के लिए कैब ली थी. पुलिस कैब ड्राइवर का बयान भी दर्ज करेगी.
पुलिस अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कराएगी. धारा 164 के तहत, एक मजिस्ट्रेट मुकदमे से पहले पुलिस जांच के दौरान किसी व्यक्ति का बयान या कबूलनामा दर्ज कर सकता है.
जानकारी के अनुसार स्वाति मालीवाल ने 13 मई की रात 9.34 बजे मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर कॉल की थी. मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर मारा, हमला किया और लात मारी. दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में बिभव कुमार को नामित करते हुए एक एफआईआर दर्ज की है.