नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें चुनाव प्रचार में कोई पाबंदी नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिलने के बाद दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ने वाला है.
अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 40 दिन पूरे हो चुके हैं. 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके रिहाई के रास्ते पर संशय बना हुआ था. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट कर जमानत याचिका लगाई जा चुकी थी. ED अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहा था. लेकिन इस घड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली की सियासत में उतार चढ़ाव दांव पेंच और उठा पटक खूब देखी गई.
आइए एक नजर पूरी टाइमलाइन पर
- 10 मई 2024- अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी
- 9 मई 2024- ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. जिस पर ED ने कहा था कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी से बेल नहीं मिली.
- 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाया जायेगा
- 7 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं. कोर्ट बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी. कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि अगर जमानत मिलती है तो आप आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे.
- 3 मई को हुई सुनवाई में लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें.
- 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे
- 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे. SC ने कहा कि ED ने जो नोटिस भेजे, उन्हें नजर अंदाज क्यों किया गया.
- 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल तक मांगा जवाब.
- 15 अप्रैल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ाया, केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के सामने पेश हुए थे.
- 2 अप्रैल 2024: सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी. तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आ गये थे. संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था
- 1 अप्रैल 2024 को अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तब से वो जेल में हैं.
- ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था. ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई.
इससे पहले 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया.
23 मार्च को गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ दिल्ली HC में केजरीवाल ने याचिका लगाई थी. 27 मार्च को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था. 3 अप्रैल की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल की तारीख दे दी. 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया था. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तब से मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है.
आइये समझते हैं शराब घोटाले में अन्य गतिविधियां कब-कब हुई
2 नवंबर 2023 को शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया था. जिसके बाद 17 मार्च तक अलग अलग तारीखों पर केजरीवाल को 9 समन भेजे गए.
26 फरवरी 2023 शराब नीति घोटाला केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की. लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. तब से सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं.
शराब नीति कैसे बनी मुसीबत ?