नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा छात्रों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी निर्देशों के अमल पर रोक लगा दी, जिसमें राज्यों से गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का आग्रह किया गया था.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे.
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पैरवी की. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि बाल अधिकार निकाय NCPCR के निर्देशों और कुछ राज्यों की कार्रवाइयों पर रोक लगाने की आवश्यकता है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है.