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CM केजरीवाल की जमानत पर फैसला 10 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने कहा- बेल की जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में... - SC reserves order on Kejriwal bail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 5, 2024, 4:01 PM IST

Updated : Sep 5, 2024, 5:16 PM IST

Delhi liquor Policy Scam: AAP संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन और जेल में रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के CBI केस में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. पढ़ें, आज कोर्ट में किसने क्या कहा...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. 10 सितंबर को फैसला आएगा. यानी अब उन्हें कम से कम 10 सितंबर तक जेल में रहना होगा. सुबह से AAP नेता और कार्यकर्ता उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोर्ट से कुछ शुभ समाचार मिलेगा. इससे पहले इसी घोटाले के ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. गुरुवार को कोर्ट CM केजरीवाल की जमानत और CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

केजरीवाल के लिए सिंघवी ने रखी दलीलें...

  1. यह अपने आप में अनोखा मामला है. PMLA के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दी गई. ऐसे में CBI केस में जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है?
  2. CBI ने अपनी दलील में कहा है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं. जबकि, कोर्ट ने ही आदेश में कहा है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे.
  3. अदालत को सिर्फ यह देखना चाहिए कि क्या केजरीवाल के देश छोड़कर भागने का खतरा है? क्या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं?
  4. केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं. उनके भागने की कोई आशंका नहीं. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट हो चुकी है. गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है. बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं.
  5. जमानत नियम और जेल अपवाद है. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कही थी.

CBI की ओर से ASG राजू ने जमानत नहीं देने के पक्ष में रखीं दलीलें

  1. हमें इस याचिका पर आपत्ति है. जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है. मनीष सिसोदिया, के. कविता पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे. केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे.
  2. इनको लगता है कि वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए. गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए. इनको ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए.
  3. ये गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून को ध्यान से पढ़ना चाहिए. गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है. अगर जांच करने की शक्ति है, तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है.
  4. हमें स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिली, वारंट जारी हुआ, इसके बाद हमने गिरफ्तार किया. जब प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते.
  5. केजरीवाल पहले से ही कस्टडी में थे, इसलिए CBI ने इनको कोई नोटिस नहीं भेजा.

इन प्रमुख लोगों को मिल चुकी है जमानत

  1. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
  2. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता
  3. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
  4. ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
  5. 14 अगस्त को केजरीवाल को नहीं मिली थी अंतरिम जमानत

26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तारःदिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था.

केजरीवाल पर कब-कब कसा शिकंजा. (ETV Bharat GFX)
केजरीवाल पर कब-कब कसा शिकंजा. (ETV Bharat GFX)
केजरीवाल पर कब-कब कसा शिकंजा. (ETV Bharat GFX)

21 मार्च से जेल में हैं केजरीवालःदिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे.

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस (ETV Bharat GFX)

क्या कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने?:इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लाऊंड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है.

दिल्ली शराब घोटाले में फंसे हैं आप के नेता (ETV Bharat GFX)
दिल्ली शराब घोटाले में फंसे हैं आप के नेता (ETV Bharat GFX)
दिल्ली शराब घोटाले में फंसे हैं आप के नेता (ETV Bharat GFX)

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है. आज ही सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है.

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Last Updated : Sep 5, 2024, 5:16 PM IST

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