नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग केस में फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जनवरी के फैसले के संबंध में रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं थी. इस मामले में 3 जनवरी को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की ओर से स्टॉक प्राइस में हेरफेर के आरोपों की जांच SIT या CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जयसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका में तर्क दिया था कि जब तक सेबी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं किए जाते तब तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोई नियामक विफलता नहीं थी.
शीर्ष अदालत ने एक आदेश में, जो 8 मई को पारित किया गया था लेकिन हाल ही में अपलोड किया गया था, कहा 'समीक्षा याचिका का अध्ययन करने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं है. इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने कहा, लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाया जाए.'