सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 जुलाई को तलब किया है. बता दें कि करीब 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामले में सुलतानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल गांधी बीती 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं.
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया. साथ ही राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में 02 जुलाई को सुनवाई होगी.
बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुलतानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले को लेकर सुनवाई हुई. मानहानि मामले में न्यायालय ने जिले के घरहा कलां डिहवा सदर निवासी राम प्रताप सुत रामनेवाज द्वारा दाखिल पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया. साथ ही विपक्षी राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए 02 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. आज भी राहुल गांधी को पेश होना था लेकिन, वह नहीं आए.