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सुकन्या समृद्धि योजना: हर महीने जमा करें 1000 रुपये, तीन लाख का मिलेगा रिटर्न, जानें फायदे - SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA

माता-पिता या अभिभावक बच्ची के जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं.

Sukanya Samriddhi Yojana savings scheme Details Benefits Minimum Deposit
सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे (Getty Image)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 21, 2024, 4:28 PM IST

Updated : Dec 22, 2024, 6:59 PM IST

हैदराबाद:भारत सरकार की ओर से 22 जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई. इसका उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है. माता-पिता बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं.

नियम के अनुसार, माता-पिता या अभिभावक बच्ची के जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं. एक माता-पिता दूसरी बार जुड़वां बेटी होने की स्थिति में अधिकतम तीन बेटियों के नाम पर खाता खोल सकते हैं.

फिलहाल इस योजना के तहत ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा नहीं है. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होगा. एक बार खाता खुलने के बाद आप उसे ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं.

1000 रुपये महीने जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाए गए खाते में अगर आप हर हमीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो एक साल में कुल 12000 रुपये जमा होंगे. इसी तरह 15 साल में कुल 1.8 लाख रुपये जमा होंगे. अनुमानित ब्याज के साथ 15 साल में यह राशि कुल 3.4 लाख रुपये हो जाएगी. खाता का परिपक्व होने पर यह राशि 5 लाख रुपये से थोड़ा अधिक होगी. यानी आपको 3 लाख रुपये के आसपास रिटर्न मिलेगा.

न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि
अभिभावक को एक साल में न्यूनतम 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि जमा करनी पड़ती है. जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. अभिभावक खाता खोलने की तिथि से बच्चियों के खातों में 21 वर्ष की उम्र पूरी होने तक पैसे जमा कर सकते हैं. जमा की अधिकतम अवधि खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष है.

अगर आप किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप न्यूनतम राशि के साथ 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना देकर खाता चालू कर सकते हैं. भारत सरकार खाते में जमा राशि पर तिमाही आधार पर ब्याज दर घोषित करती है. अभिभावक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं.

क्या खाता समय से पहले बंद कर सकते हैं
जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या केंद्र सरकार के आदेश द्वारा अधिकृत जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों में चिकित्सा सहायता जैसे आधारों पर खातों को बंद करने की अनुमति दी जाती है.

समय से पहले निकासी
लड़की की 18 वर्ष की आयु के बाद उच्च शिक्षा, विवाह के उद्देश्य से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा हुई राशि का 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं.

योजना की प्रमुख बातें

  • न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये
  • अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये (एक वित्त वर्ष में)
  • बच्ची की 10 वर्ष की आयु तक खाता खुलवा सकते हैं.
  • एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है.
  • डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खाता खोला जा सकता है.
  • उच्च शिक्षा के उद्देश्य से निकासी की अनुमति.
  • बच्ची की 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है.
  • सुकन्या समृद्धि खाता भारत में कहीं भी डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर या बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व होगा.
  • जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत आयकर में छूट

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Last Updated : Dec 22, 2024, 6:59 PM IST

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