आजम खान पर दर्ज मुकदमों पर बोले वकील जुबेर अहमद खान (video credits ETV Bharat) रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2019 में यतीमखाना प्रकरण में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमें कभी मीडिया की सुर्खियां बने थे, जिसमें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, बर्तन चोरी और पायल चोरी जैसे आरोप लगाते हुए कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे. यह मामला रामपुर के यतीम खाना वक्फ की जमीन पर बने घरों को जबरन खाली कर तोड़ दिए जाने का है.
आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए और फिर पुलिस ने जांच करके सभी मामलों में अलग-अलग आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिए थे. इन पर सभी मुकदमों में आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमें चलाए जा रहे थे. यह मामला था रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट, सेशन जज डॉ. विजय कुमार की अदालत का.
आजम खान के वकील और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि, अदालत से उन्होंने इन सभी मुकदमों को इकट्ठा कर एक जगह मुकदमा लड़ने की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक जगह कर सुनवाई किए जाने के आदेश दिए हैं.
वकील जुबेर अहमद ने बताया कि, यतीम खाना प्रकरण से संबंधित 12 एफआइआर दर्ज हुई थी. जिसमें आजम खान पर यह आरोप लगाया था कि, उन्होंने यतीम खाने में जो लोग थे उनके घर तोड़े गए और उनके घर के भैंस, बकरी और तमाम हाउस होल्ड आर्टिकल्स लूटपाट करके मकान को तोड़ा गया. 12 एफआइआर के बाद अलग-अलग क्राइम नंबरों पर 12 मुकदमें दर्ज होकर 12 चार्ज शीट लगी इसमें अलग-अलग 12 मुकदमें चल रहे थे.
आजम खान के वकील ने कहा कि, हमने इसमें अपील की थी कि इसमें जो मुकदमें है वह एक है और जगह भी एक ही है और आरोपी भी सेम है और यह घटना भी एक ही है क्योंकि जो घटना स्थल बताते हैं वह भी एक ही बराबर बराबर कहते है तो एक ही घटना है तो जो घटना हुई है इसलिए कानून के हिसाब से एक ही ट्रायल होना चाहिए और अदालत ने इस बात को स्वीकार करते हुए 12 मुकदमों को क्लब करके उसका अब एक ही ट्रायल चलने को लेकर फैसला सुनाया.
आजम खान पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए गए थे. इस पर आजम खान के वकील ने कहा कि, इन मुकदमों के अंदर भैंस चोरी, बकरी चोरी, अलग-अलग घरों के बारे में बताते हैं 5000 रूपये लूट लिए, जिसमें 8 और 9 लोग हैं तो एक आदमी के पास 1 हजार रुपए या 500 रुपये थे. घर में इस्तेमाल किए बर्तन चुरा कर ले गए, पायल चुरा कर ले गए, इस तरह के इल्जामात उन पर लगाए गए हैं.
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