नई दिल्ली:टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए चार दोषियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, ये याचिकाएं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी.
हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को उनकी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था, "दोषी 14 साल से अधिक समय से हिरासत में है."
22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ विश्वनाथन की मां द्वारा दायर याचिका की जांच करने पर सहमति जताई थी. इसने माधवी विश्वनाथन की याचिका पर दिल्ली पुलिस और चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था. एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की सुबह दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी कार में काम से घर लौट रही थी. पिछले साल 25 नवंबर को विशेष अदालत ने कपूर, शुक्ला, मलिक और कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3(1)(i) (किसी व्यक्ति की मौत के लिए संगठित अपराध करना) के तहत दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.