नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. सौम्या विश्वनाथन की मां ने 2008 में उनकी बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार लोगों को दी गई जमानत को चुनौती दी है.
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने चारों दोषियों और दिल्ली सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा. शुरुआत में पीठ इस मामले में नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं थी; हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर शीर्ष अदालत को ध्यान देने की आवश्यकता है.
'उसे बिना किसी कारण मारा गया' :सौम्या की मां के वकील ने कहा, उनकी मुवक्किल की बेटी काम से वापस आ रही थी और बिना किसी कारण के उसे गोली मार दी गई 'वह निर्दोष थी...' उन्होंने कहा कि आरोपी एक आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा हैं. पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाए, जिसका चार सप्ताह बाद जवाब दिया जाए.'
ये है मामला :टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां माधवी विश्वनाथन ने 2008 में उनकी बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.