नई दिल्ली:नाबालिग से रेप से जुड़े एक मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 16 वर्षीय लड़की से रेप के आरोप का सामना कर रहे 18 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए कहा कि उसे पीड़ित लड़की के साथ किसी भी तरह से फिर से जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी उपकरण के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से.
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने 4 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करते हुए हमारे विचार में जमानत का मामला बनता है.' जमानत याचिका मंजूर करते हुए पीठ ने कहा, 'अपीलकर्ता को जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर देगा, बशर्ते कि एफआईआर से उत्पन्न कार्यवाही में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वह ऐसी शर्तें लगाए जो वह उचित समझे.'
पीठ ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को इस मामले की सुनवाई में पूर्ण सहयोग करना चाहिए तथा उसे किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'इसके अलावा अपीलकर्ता किसी भी तरह से पीड़ित लड़की से फिर से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा, चाहे वह किसी उपकरण के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से. शर्तों का कोई भी उल्लंघन अपीलकर्ता को दी गई जमानत को रद्द कर देगा.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नमित सक्सेना ने दलील दी कि उनका मुवक्किल मई, 2024 से जेल में है जबकि वास्तव में अपराध के कथित तौर पर होने के समय उसकी उम्र केवल अठारह साल थी, जबकि पीड़िता की उम्र लगभग सोलह साल थी. सक्सेना ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध बने थे.