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पूर्व पत्नी समेत चार लोगों को जिंदा जलाया, अदालत ने सुनाई मौत की सजा, जानें पूरा मामला - HYDERABAD COURT

हैदराबाद की एक अदालत ने पूर्व पत्नी, उसके पति तथा एक अजन्मे बच्चे सहित दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई.

Hyderabad Man Gets Death Sentence For Killing Pregnant Ex-Wife & Two Others
नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 11 hours ago

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने चार लोगों की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. दोषी रागुला साई ने 2022 में अपनी पूर्व पत्नी, उसके पति और अजन्मे बच्चे सहित दो बच्चों की हत्या कर दी थी.

रागुला साई के साथ अपराध में शामिल एक अन्य आरोपी राहुल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनावई और उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राहुल का साजिश का हिस्सा था और अपराध करने में रागुला की मदद की थी.

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता आरती ने दोषी रागुला साई को तलाक दे दिया और 2022 में रागुला के दोस्त नागराजू के साथ रहने लगी. जब रागुला को उनके रिश्ते का पता चला, तो उसने उन्हें मारने की साजिश रची और आखिरकार राहुल की मदद ली. रागुला और राहुल ने नागराजू, उनके एक साल के बेटे और आरती, जो उस समय आठ महीने की गर्भवती थी, पर पेट्रोल डाला और उन सभी को आग लगा दी. इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई और आरती ने जलने के कारण दम तोड़ने से पहले एक मृत लड़के को जन्म दिया था.

आरती की मां की शिकायत के आधार पर नारायणगुडा पुलिस ने जांच शुरू की और तुरंत रागुला साईं और राहुल को गिरफ्तार कर लिया. करीब दो साल की गहन जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद नामपल्ली कोर्ट ने शुक्रवार 20 दिसंबर को सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया.

नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के जज विनोद कुमार ने इस मामले को प्राथमिकता के तौर पर लिया और रागुला साईं को मौत की सजा सुनाई और उसके दोस्त राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में मौत की सजा पिछले दो दशकों में हैदराबाद पुलिस के तहत पहली सजा बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- दानपेटी में गिरा भक्त का आईफोन, मंदिर प्रशासन ने कहा- अब यह भगवान की 'संपत्ति'

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने चार लोगों की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. दोषी रागुला साई ने 2022 में अपनी पूर्व पत्नी, उसके पति और अजन्मे बच्चे सहित दो बच्चों की हत्या कर दी थी.

रागुला साई के साथ अपराध में शामिल एक अन्य आरोपी राहुल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनावई और उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राहुल का साजिश का हिस्सा था और अपराध करने में रागुला की मदद की थी.

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता आरती ने दोषी रागुला साई को तलाक दे दिया और 2022 में रागुला के दोस्त नागराजू के साथ रहने लगी. जब रागुला को उनके रिश्ते का पता चला, तो उसने उन्हें मारने की साजिश रची और आखिरकार राहुल की मदद ली. रागुला और राहुल ने नागराजू, उनके एक साल के बेटे और आरती, जो उस समय आठ महीने की गर्भवती थी, पर पेट्रोल डाला और उन सभी को आग लगा दी. इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई और आरती ने जलने के कारण दम तोड़ने से पहले एक मृत लड़के को जन्म दिया था.

आरती की मां की शिकायत के आधार पर नारायणगुडा पुलिस ने जांच शुरू की और तुरंत रागुला साईं और राहुल को गिरफ्तार कर लिया. करीब दो साल की गहन जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद नामपल्ली कोर्ट ने शुक्रवार 20 दिसंबर को सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया.

नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के जज विनोद कुमार ने इस मामले को प्राथमिकता के तौर पर लिया और रागुला साईं को मौत की सजा सुनाई और उसके दोस्त राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में मौत की सजा पिछले दो दशकों में हैदराबाद पुलिस के तहत पहली सजा बताई जा रही है.

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