नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2022 में कर्नाटक में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया.
देश की सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें सीएम सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव व कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्रियों एम.बी. पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. साथ ही उन्हें छह मार्च को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया.